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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है. ये प्रस्ताव  एक टास्क फोर्स की सिफारिशों पर आधारित है जिसने अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को सौंपी थी.