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पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश के बाद कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ ने भी राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गयी सामान्य सहमति वापस ले ली है. राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिख दिया है.दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 की धारा छह के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सीएम ने यह निर्णय लिया है. आंध्र प्रदेश और प. बंगाल के बाद यह निर्णय लेने वाला छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य बन गया है.