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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका मांगने वाले उन अभ्यार्थियों को राहत देने से इंकार कर दिया है जिनके लिए उम्र सीमा पिछली परीक्षा में समाप्त हो चुकी है।

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