देश के हर उस सामान्य नागरिक को संविधान ने वोट देने का अधिकार दिया है, जो 18 वर्ष का है. मानसिक रूप से स्वस्थ हैं. देश का नागरिक है. दिवालिया और राष्ट्रद्रोही आदि की श्रेणी में न आता हो. तब फिर किसी क़ैदी को ये अधिकार क्यों नहीं होता? सुनिए 'ज्ञान-ध्यान' में अमन गुप्ता के साथ.