मोदी सरकार 50 साल पुराने कानून में संशोधन करने जा रही है. इसके लिए लोकसभा में बिल पेश किया जा चुका है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को 'रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ (अमेंडमेंट) बिल 2023' पेश किया. इस बिल में क्या-क्या प्रावधान है और इससे आपको कैसे फायदा होगा? सुनिए ज्ञान ध्यान में.