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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगाव केस में आरोपी गौतम नवलखा को एनआईए का 1.64 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने को कहा है. ये बकाया गौतम नवलखा को हाउस अरेस्ट में रखने के दौरान खर्च हुई है. एनआईए ने नवलखा के हाउस अरेस्ट के दौरान जो पैसे खर्च हुए थे उसके भुगतान की मांग की थी. यह लाइन सुनकर आपको खटका जरूर होगा की ये हाउस अरेस्ट क्या है, जिसमे इतने रुपये खर्च हो गए? ये आम गिरफ्तारी से कितना अलग होती है? सुनिए 'ज्ञान ध्यान' में गर्वित से.
रिसर्च - उद्देश्य
साउंड मिक्स- नितिन रावत