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याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अतीत को वर्तमान और भविष्य पर इतना हावी नहीं होने दिया जा सकता कि भारत अतीत का बंदी बन कर रह जाए।