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Description

जब उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की मूल निवासी महिलाओं को तीस फीसद आरक्षण दिए जाने के एक शासनादेश पर रोक लगा दी थी तब इस विशेष अधिकार को लेकर बहस खड़ी हुई थी। उच्च न्यायालय के उस फैसले में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की आपत्ति को एक तरह से स्वीकार्यता मिली थी कि कोई भी राज्य सरकार जन्म और स्थायी निवास के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकती।