गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते इस हादसे पर स्वत: संज्ञान लिया था। अदालत ने मोरबी नगर पालिका को नोटिस जारी कर सोमवार तक कुछ सवालों के जवाब दाखिल करने को कहा था। लेकिन नगर पालिका ने सोमवार तक जवाब नहीं दिए, सो हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी और कह दिया कि चौबीस घंटे में जबाव नहीं दिया तो एक लाख रुप्ए का जुर्माना लगा दिया जाएगा।जवाब फिर भी दाखिल नहीं हुआ।