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गुजरात की एक श्रम अदालत ने गुजरात फैक्ट्री नियम, 1963 का उल्लंघन करने पर हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के एक कारखाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।