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गुजरात उच्च न्यायालय ने घरेलू शीतल पेय ब्रांड रसना को बड़ी राहत देते हुए दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।